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Farrukhabad News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पांच साल कैद
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फर्रुखाबाद। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में कोर्ट ने पति को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्य के अभाव में भाई को दोषमुक्त कर दिया। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम गुतासी निवासी अनिल कुमार ने 21 फरवरी 2020 को पति सहित ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि चार वर्ष पूर्व पुत्री अल्पी उर्फ शिल्पी का विवाह जहानगंज थाने के गांव पंजूखिरिया निवासी जयनारायण श्रीवास्तव के पुत्र वैभव उर्फ जीतू से किया था। शादी के बाद से ससुराली दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 21 फरवरी 2020 को वैभव ने फोन पर अल्पी के फंदा लगाने की सूचना दी। जब ससुराल पहुंचे, तो घर पर कोई नहीं मिला, जबकि बेटी का शव फंदे से लटक रहा था।
उन्होंने ने पति वैभव उर्फ जीतू, जेठ गौरव, जेठानी रानी, जेठ शैलेश, जेठानी पूनम पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने पति और भाई गौरव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे एफटीसी प्रथम संदीप तिवारी ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर वैभव उर्फ जीतू को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना डाला। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरव को दोष मुक्त कर दिया गया है। (संवाद)ा
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उन्होंने ने पति वैभव उर्फ जीतू, जेठ गौरव, जेठानी रानी, जेठ शैलेश, जेठानी पूनम पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया था। विवेचक ने पति और भाई गौरव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे एफटीसी प्रथम संदीप तिवारी ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर वैभव उर्फ जीतू को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना डाला। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरव को दोष मुक्त कर दिया गया है। (संवाद)ा
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