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Farrukhabad News: छेड़छाड़ व मारपीट में भाजयुमो जिला मंत्री सहित पांच दोषमुक्त
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फर्रुखाबाद। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व मारपीट के मुकदमे में भाजयुमो जिला मंत्री, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सहित पांच को न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 13 अगस्त 2016 को मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी भाजयुमो जिला मंत्री अंकित तिवारी, मोहल्ला बूरा वाली गली निवासी हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजेश मिश्रा, मोहल्ला महावीर गंज निवासी छोटू पांडेय, संजीव पांडेय, मोहल्ला दिल्ली ख्याली कूंचा निवासी उमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री कोचिंग पढ़कर आ रही थी। तभी छोटू ने पुत्री से छेड़छाड़ की।
विरोध करने पर सभी लोगों ने मारपीट कर दुकानों में तोड़फोड़ कर बाजार का माहौल खराब कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रासुका का मुकदमा भी दर्ज किया था। उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी की कोर्ट में चली रही थी। बचाव पक्ष के वकील दीपक द्विवेदी ने दलीलें दीं। गवाह व साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने शुक्रवार को राजेश व अंकित सहित पांचों को दोषमुक्त करने के आदेश दिए।
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शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 13 अगस्त 2016 को मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी भाजयुमो जिला मंत्री अंकित तिवारी, मोहल्ला बूरा वाली गली निवासी हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक राजेश मिश्रा, मोहल्ला महावीर गंज निवासी छोटू पांडेय, संजीव पांडेय, मोहल्ला दिल्ली ख्याली कूंचा निवासी उमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री कोचिंग पढ़कर आ रही थी। तभी छोटू ने पुत्री से छेड़छाड़ की।
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विरोध करने पर सभी लोगों ने मारपीट कर दुकानों में तोड़फोड़ कर बाजार का माहौल खराब कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रासुका का मुकदमा भी दर्ज किया था। उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी की कोर्ट में चली रही थी। बचाव पक्ष के वकील दीपक द्विवेदी ने दलीलें दीं। गवाह व साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने शुक्रवार को राजेश व अंकित सहित पांचों को दोषमुक्त करने के आदेश दिए।
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