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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में तीन भाइयों सहित पांच दोषी

Fri, 28 Feb 2025 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2025 10:57 PM IST
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Five guilty including three brothers in murder of villager
फर्रुखाबाद। 22 साल पूर्व ग्रामीण की गांव के ही दबंगों ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे 9 मेराज अहमद ने शुक्रवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों काे आज सजा सुनाई जाएगी।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव ढूड़ियापुर निवासी रामवीर ने भाई की गोली मारकर हत्या करने में तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसके गांव के फद्दन, जयसिंह, रामवेश पुत्रगण बालादीन व सतीश पुत्र रामसरन व शिवकुमार से उसके भाई की पुरानी रंजिश चल रही थी। 16 जनवरी 2003 को उसका भाई मुखराम साथी आशाराम के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से आलू लेकर मंडी जा रहा था। दोनों ट्रॉली में लदे बोरों के ऊपर बैठे थे। आशाराम का भाई सुधीर ट्रैक्टर चला रहा था। वह अपने दूसरे भाई भूरेलाल के साथ ट्रैक्टर के पीछे-पीछे चल रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर आरोपियों के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय फद्दन, जयसिंह, रामवेश हाथों में तमंचे व सतीश, शिवकुमार बंदूक लेकर गाली गलौज करने लगे। विरोध पर सभी ने भाई मुखराम पर फायरिंग कर दी।
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गोली लगने से भाई ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच घायल होकर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी उसे, सुधीर व भूरेलाल को मारने के लिए उनकी तरफ भागे। जैसे तैसे भागकर सभी ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर तीन भाइयों सहित पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर पांचों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट की धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे 9 मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर पांचों को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। आज आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।
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