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बिना अनुमति आबादी में स्थानांतरित आतिशबाजी गोदाम का लाइसेंस निरस्त

Tue, 20 Oct 2020 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 10:51 PM IST
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Fireworks wholesaler's license revoked
आतिशबाजी के थोक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
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फर्रुखाबाद। बिना अनुमति आतिशबाजी की गोदाम बदलने में जिलाधिकारी ने थोक व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया। मंगलवार को डीएम के आदेश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने गोदाम सील कर दिया।
दीपावली पर आतिशबाजी से होने वाले दुर्घटनाओं की आशंका को देखते प्रशासन पहले से सतर्क हो गया है। आबादी में स्थित आतिशबाजी के गोदाम व अवैध रूप से स्टॉक करने वालों पर निगरानी तेज कर दी गई है। शहर के मोहल्ला ग्राटगंज निवासी चंद्रशेखर के नाम आतिशबाजी के भंडारण का लाइसेंस है। उनका गोदाम मोहल्ला बाग लकूला में है।
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चंद्रशेखर ने 14 अक्तूबर को जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिया कि स्थानाभाव के चलते उन्होंने आतिशबाजी का गोदाम 100 मीटर दूर स्थित किराए पर दुकान लेकर शिफ्ट कर लिया है। इसकी उन्हें स्वीकृति दी जाए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीपी त्रिपाठी से गोदाम का भौतिक सत्यापन कराया।
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उन्होंने आतिशबाजी का गोदाम आबादी के बीच स्थित होने से मानक के अनुरूप न होने की जांच आख्या सौंपी। साथ ही बिना अनुमति गोदाम शिफ्ट कर आतिशबाजी का सामान रखने का भी उल्लेख किया। इस पर जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त करते हुए गोदाम सील कराने का आदेश दिया।

अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि आबादी के बीच आतिशबाजी का गोदाम बनाए जाने से विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस निरस्त किया गया है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर उन्होंने भवन स्वामी व गोदाम मालिक के सामने गोदाम सील कर दिया है। हालांकि गोदाम में आतिशबाजी नहीं मिली, अन्य उपकरण आदि सामान रखा था।
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