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दुष्कर्म व छेड़छाड़ में पिता-पुत्र बरी, नानी पर होगी रिपोर्ट
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पिता-बाबा बरी, नानी पर होगी रिपोर्ट
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में पिता और पौत्री से छेड़छाड़ के आरोप में बाबा को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने वाली वादिनी (आरोपी की सास) के खिलाफ शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने पुत्री की शादी शहर के ही युवक के साथ 16 साल पूर्व की थी। पुत्री ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। शादी के दस साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। नानी अपनी दोनो नातिनों को घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। चार साल तक नानी के घर रहने के बाद दोनों पुत्रियों को पिता बुला ले गया।
तब बड़ी पुत्री कक्षा आठ और छोटी कक्षा चार में पढ़ती थी। दिसंबर 2017 में दोनों नातिन नानी के घर आईं। 7 दिसंबर 2017 को युवक की सास ने दामाद पर अपनी बड़ी पुत्री को धमका कर दो साल तक उसके साथ दुष्कर्म करने और समधी पर छोटी पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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पुलिस ने विवेचना कर अदालत में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी की दोनों पुत्रियों और सास (बच्चियों की नानी) की गवाही हुई। उन्होंने घटना से इनकार कर दिया। इससे उनको पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पुुत्री से दुष्कर्म के आरोप से पिता और पौत्री से छेड़छाड़ के आरोप से बाबा को दोषमुक्त कर दिया है। मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने में आरोपी की सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में पिता और पौत्री से छेड़छाड़ के आरोप में बाबा को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने वाली वादिनी (आरोपी की सास) के खिलाफ शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने पुत्री की शादी शहर के ही युवक के साथ 16 साल पूर्व की थी। पुत्री ने दो पुत्रियों को जन्म दिया। शादी के दस साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। नानी अपनी दोनो नातिनों को घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। चार साल तक नानी के घर रहने के बाद दोनों पुत्रियों को पिता बुला ले गया।
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तब बड़ी पुत्री कक्षा आठ और छोटी कक्षा चार में पढ़ती थी। दिसंबर 2017 में दोनों नातिन नानी के घर आईं। 7 दिसंबर 2017 को युवक की सास ने दामाद पर अपनी बड़ी पुत्री को धमका कर दो साल तक उसके साथ दुष्कर्म करने और समधी पर छोटी पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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पुलिस ने विवेचना कर अदालत में पिता-पुत्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी की दोनों पुत्रियों और सास (बच्चियों की नानी) की गवाही हुई। उन्होंने घटना से इनकार कर दिया। इससे उनको पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पुुत्री से दुष्कर्म के आरोप से पिता और पौत्री से छेड़छाड़ के आरोप से बाबा को दोषमुक्त कर दिया है। मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने में आरोपी की सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।