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Farrukhabad News: गैंगस्टर कोर्ट में फतेहगढ़ व जहानगंज थानाध्यक्ष तलब
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहे आराेपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने फतेहगढ़ कोतवाल व जहानगंज थानाध्यक्ष को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। अवहेलना करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश संदीप तिवारी ने जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव कंझाना निवासी नन्हे उर्फ हरिप्रकाश उर्फ झिंगुरी को गिरफ्तार करने के लिए एसओ जहानगंज को कई बार वारंट भेजे। इसके बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर चौरासी निवासी जुबराइल गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा है। कोर्ट ने उसको गिरफ्तार करने के संबंध में कई बार आदेश दिए। उसके बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। कोर्ट ने जहानगंज थानाध्यक्ष व फतेहगढ़ कोतवाल सचिन कुमार सिंह को 21 दिसंबर को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है। आदेश की अवहेलना करने पर दोनों को दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश संदीप तिवारी ने जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव कंझाना निवासी नन्हे उर्फ हरिप्रकाश उर्फ झिंगुरी को गिरफ्तार करने के लिए एसओ जहानगंज को कई बार वारंट भेजे। इसके बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर चौरासी निवासी जुबराइल गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा है। कोर्ट ने उसको गिरफ्तार करने के संबंध में कई बार आदेश दिए। उसके बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। कोर्ट ने जहानगंज थानाध्यक्ष व फतेहगढ़ कोतवाल सचिन कुमार सिंह को 21 दिसंबर को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है। आदेश की अवहेलना करने पर दोनों को दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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