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एसडीओ, विजिलेंस जेई समेत 11 विद्युत कर्मी फंसे
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश ने बिजली विभाग के एसडीओ, टीजी-टू, विजिलेंस जेई समेत 11 कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है। पीड़ित अधिवक्ता ने बिजली चेकिंग के दौरान फर्जी वीडियो बनाकर रुपये मांगने और कार्यालय में बुलाकर जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप लगाया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोकोरोड भोलेपुर निवासी अधिवक्ता आदित्य कुमार ने बिजली विभाग के एसडीओ जितेंद्र सिंह, टीजी-टू गोपाल मिश्रा, विजिलेंस जेई संदीप कुमार, कर्मचारी शैलेंद्र शाक्य, मुनेश चंद्र बाजपेई, श्यामवीर व पांच अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि पिता के नाम बिजली कनेक्शन है। उस पर कोई बकायेदारी नहीं है। 22 जुलाई 2021 को आरोपी सुबह करीब सात बजे घर के बाहर मीटर के पास खड़े होकर इधर-उधर ताक-झांक कर रहे थे। शोर सुनकर वह बाहर निकल आया। आरोपियों से बात की और बकायेदारी न होने की जानकारी दी। आरोपियों ने रुपये की मांग की। विरोध करने पर वीडियो बनाने लगे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर चले गए।
शाम पांच बजे चपरासी उसके पास आया और कहा कि एसडीओ व जेई ने कार्यालय में बुलाया है। अपने दो अधिवक्ता साथी के साथ भोलेपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में तीसरी मंजिल पर गया। वहां जेई व एसडीओ ने बीस हजार रुपये की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। साथी अधिवक्ताओं ने उसको बचाया। मारपीट से वह चुटहिल हो गया। अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोकोरोड भोलेपुर निवासी अधिवक्ता आदित्य कुमार ने बिजली विभाग के एसडीओ जितेंद्र सिंह, टीजी-टू गोपाल मिश्रा, विजिलेंस जेई संदीप कुमार, कर्मचारी शैलेंद्र शाक्य, मुनेश चंद्र बाजपेई, श्यामवीर व पांच अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि पिता के नाम बिजली कनेक्शन है। उस पर कोई बकायेदारी नहीं है। 22 जुलाई 2021 को आरोपी सुबह करीब सात बजे घर के बाहर मीटर के पास खड़े होकर इधर-उधर ताक-झांक कर रहे थे। शोर सुनकर वह बाहर निकल आया। आरोपियों से बात की और बकायेदारी न होने की जानकारी दी। आरोपियों ने रुपये की मांग की। विरोध करने पर वीडियो बनाने लगे और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर चले गए।
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शाम पांच बजे चपरासी उसके पास आया और कहा कि एसडीओ व जेई ने कार्यालय में बुलाया है। अपने दो अधिवक्ता साथी के साथ भोलेपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में तीसरी मंजिल पर गया। वहां जेई व एसडीओ ने बीस हजार रुपये की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। साथी अधिवक्ताओं ने उसको बचाया। मारपीट से वह चुटहिल हो गया। अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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