फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Due to being in the district orange zone, only eight courts will open

जिला ऑरेंज जोन में होने से अब आठ कोर्ट में होगा काम

Tue, 12 May 2020 05:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2020 05:33 PM IST
विज्ञापन
Due to being in the district orange zone, only eight courts will open
जिला ऑरेंज जोन में होने से अब आठ कोर्ट ही खुलेंगी
विज्ञापन

फर्रुखाबाद। जिले में आठ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला ऑरेंज जोन में आ गया है। इसको लेकर जिला जज सुभाष चंद ने अब आठ कोर्ट में ही काम होने का आदेश जारी किया है। सुरक्षा की दृष्टि से वकीलों को काम होने पर ही कचहरी आने का निर्देश देने के लिए जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को पत्र भेजा है।
आठ मई को हाईकोर्ट के आदेश पर कचहरी खुली थी। जिला जज के आदेश पर 14 न्यायालयों में काम शुरू हुआ। तब जिला ग्रीन जोन में था। कचहरी खुलने के चौथे दिन तक जिले में कोरोना के आठ मामले मिल चुके हैं। इससे जिला अब ग्रीन से ऑरेंज जोन में आ गया है। डीएम की रिपोर्ट के बाद जिला जज ने बुधवार को 14 में से आठ कोर्ट खुलने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

जिला जज की अदालत, विशेष अदालत एससीएसटी, विशेष अदालत एंटी डकैती, विशेष अदालत ईसी एक्ट, विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट, विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट, विशेष अदालत गैंगस्टर व सीजेएम कोर्ट में काम होगा। विशेष अदालत एंटी डकैती व विशेष अदालत ईसी एक्ट के अतिआवश्यक कार्य लिंक आफीसर की हैसियत से विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश यादवेंद्र संपादित करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट व विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट के अतिआवश्यक कार्य लिंक आफीसर हर्षवर्धन विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट करेंगे। जिला जज ने जिला बार एसोसिएशन के महासचिव को पत्र लिखा है कि वह वकीलों को निर्देश दें कि जरूरी काम हो, या मुकदमे में तारीख लगी हो, तभी कचहरी आएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed