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हत्या में पति को उम्र कैद, सास दोषमुक्त

Tue, 10 Jan 2017 10:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Tue, 10 Jan 2017 10:13 PM IST
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Life imprisonment for killing her husband, mother cleared
चुनाव में चलेगा दागियों पर हंटर - फोटो : SELF
अपर जिला जज रवींद्रनाथ दुबे ने महिला की हत्या करने के मुकदमे के आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में आरोपी मृतका की सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान झूठी गवाही देने में मृतका के पिता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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हरदोई जिला के अरबल थाना के बानामऊ निवासी हरकरन ने पुत्री उर्वशी की शादी मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव नगला रामसहाय निवासी अमरनाथ उर्फ भोला के साथ 20 फरवरी 2012 को की थी। शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज में भैंस और सोने की चेन की मांग को लेकर पति व सास प्रताड़ित करने लगे। 10 अप्रैल 2014 को गला दबाकर उर्वशी की हत्या कर दी गई।
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परिजन पुत्री की ससुराल आए और उर्वशी के पति अमरनाथ उर्फ भोला व सास मीरा देवी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर दहेज हत्या में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। कोर्ट ने हत्या में संज्ञान लेकर मुकदमे की सुनवाई की।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी अमरनाथ उर्फ भोला को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मीरा देवी को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतका के पिता (वादी) ने झूठी गवाही दी। इस कारण न्यायाधीश ने हरकरन के खिलाफ झूठी गवाही दिए जाने का प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
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