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गैर इरादतन हत्या में दंपति और पुत्री को पांच साल की सजा

Mon, 06 Mar 2017 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Mon, 06 Mar 2017 11:35 PM IST
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Couple of culpable homicide and sentenced to five years daughter
कोर्ट - फोटो : Pintrest
अपर जिला जज बलजोर सिंह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दंपति और उसकी पुत्री को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। सजा पाने वाले दंपति की नातिन भी मां के साथ जेल में रहेगी। नवाबगंज के गांव मानपुर निवासी राजेशकुमार की मां सुशीला देवी, पुत्री मधु देवी 30 जुलाई 2013 को खेत पर घास काटने गई थी। वहीं पर गांव के नंदराम, उनकी पत्नी सरला और पुत्री रजनी घास काट रही थी। घास काटने को लेकर रजनी और मधुदेवी में झगड़ा हो गया और मारपीट होने लगी।
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शोर पर राजेश कुमार के पिता सीताराम मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। तभी नंदराम, सरला और रजनी ने दराती मार कर सीताराम को घायल कर दिया। उपचार के दौरान सीताराम की मौत हो गई। सीताराम के पुत्र राजेश कुमार ने नंदराम, उसकी पत्नी सरला और पुत्री रजनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने दलीलें पेश की।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने नंदराम, सरला व रजनी देवी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। रजनी के पति ग्रीश दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। कुछ दिन पूर्व रजनी अपनी तीन साल की पुत्री आरूषी के साथ मायके आई थी। सोमवार को गैर इरादतन हत्या के मुकदमे का फैसला आने के कारण वह पुत्री को लेकर कोर्ट आई। मां और पिता के साथ रजनी को भी गैर इरादतन हत्या में सजा सुनाए जाने के बाद वह रोने लगी। आरोपी के वकील ने रजनी के साथ उसकी तीन साल की पुत्री को जेल में भेजने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट का आदेश मिलने पर आरोपी रजनी के साथ उसकी पुत्री को भी जेल भेजा गया है।
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