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दुष्कर्म करने में अभियुक्त को दस साल की कैद
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। तीस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शहर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली किशोरी से जिला शाहजहांपुर थाना जलालाबाद के गांव गुनारा निवासी जलालुद्दीन पुत्र दोस्त अली ने 13 मार्च 2014 को दुष्कर्म किया था। पिता ने आरोपी के खिलाफ एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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शहर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली किशोरी से जिला शाहजहांपुर थाना जलालाबाद के गांव गुनारा निवासी जलालुद्दीन पुत्र दोस्त अली ने 13 मार्च 2014 को दुष्कर्म किया था। पिता ने आरोपी के खिलाफ एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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