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जान से मारने की धमकी देने में पांच साल की सजा
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अपर जिला जज सप्तम रेखा शर्मा ने छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान किया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 7 फरवरी 2019 की रात करीब 11 बजे घर के छप्पर में सो रही थी। तभी बहबलापुर गांव निवासी युवक भोले उर्फ धीरेंद्र पुत्र जैतपाल खुरपी लेकर वहां आया और महिला की गर्दन पर खुरपी रख कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
शोर सुनकर पीड़िता की मां के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने 9 फरवरी को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर आरोपी भोले उर्फ धीरेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
जान से मारने की धमकी देने में पांच साल की सजा
दस हजार रुपये किया गया जुर्माना
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कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 7 फरवरी 2019 की रात करीब 11 बजे घर के छप्पर में सो रही थी। तभी बहबलापुर गांव निवासी युवक भोले उर्फ धीरेंद्र पुत्र जैतपाल खुरपी लेकर वहां आया और महिला की गर्दन पर खुरपी रख कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
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शोर सुनकर पीड़िता की मां के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने 9 फरवरी को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर आरोपी भोले उर्फ धीरेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
जान से मारने की धमकी देने में पांच साल की सजा
दस हजार रुपये किया गया जुर्माना