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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

Fri, 08 Mar 2019 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2019 11:14 PM IST
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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास
अपर जिला जज यादवेंद्र सिंह ने महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति व सास-ससुर को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति पर 60 हजार और सास-ससुर पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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एटा जिला के थाना जैथरा के दहेलिया गांव निवासी मुन्नालाल ने पुत्री आरती की शादी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जौंरा गांव निवासी सौरभ दीक्षित के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन आरती का उत्पीड़न करते थे।
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नौ अप्रैल 2014 को गर्भवती आरती को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मुन्नालाल ने पुत्री की हत्या करने के मामले में दामाद, समधी सुभाषचंद्र और समधन स्नेहलता के खिलाफ कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच कर हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पति, सास व ससुर को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को उम्रकैद

तीनों लोगों पर 1.20 लाख रुपये लगाया जुर्माना
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