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जहानगंज पुलिस का आरोपियों से तालमेल

Wed, 11 Oct 2017 11:47 PM IST
Updated Wed, 11 Oct 2017 11:47 PM IST
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फर्रुखाबाद। वारंट जारी होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मामले में न्यायाधीश ने एसपी को पत्र लिखकर संबंधित थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी, पुलिस से व्यक्तिगत तालमेल बैठाए हैं। इसी कारण वारंट के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।
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गैंगेस्टर के एक मुकदमे में मैनपुरी के गांव सिकंदरपुर निवासी भोजराज पुत्र झंडू बंजारा व कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के आवास विकास निवासी तुलाराम उर्फ तुल्ला जमानत कराने के बाद कोर्ट में तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
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कोर्ट के आदेश के बाद भी जहानगंज पुलिस ने न तो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और न जमानतगीरों के खिलाफ जारी नोटिसों को तामील कराया। इस पर विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने एसपी को पत्र लिखा है।
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पत्र में साफ कहा गया कि जहानगंज थाना पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। इससे न्यायालय का समय नष्ट हो रहा है और राजकीय कोष पर भी भार पड़ रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया जारी वारंटों को सक्षम अधिकारी से तामील कराएं ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई हो सके।

-वारंट जारी होने के बाद भी गैंगस्टर के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने एसपी को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
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