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सराफा समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद दर्ज
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फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली के मोहल्ला हाता करमखां निवासी विशाल कपूर ने सेठ गली निवासी सराफा राम प्रताप वर्मा, इनकी पत्नी मीनादेवी व पुत्र सत्यम वर्मा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली में अर्जी दायर की।
इसमें आरोप लगाया कि वह आर्टीफिशियल ज्वैलरी दुकानों पर देने का काम करता है। जुलाई 2019 तक राम प्रताप वर्मा को करीब तीन लाख रुपये की आर्टीफिशियल ज्वैलरी दी थी। सितंबर 2019 में आरोपियों ने पांच लाख रुपये उधार लिए थे।
सभी रुपये छह माह में वापस करने को कहा था। छह माह बाद रुपये मांगे तो आरोपियों ने देने से इनकार कर दिया। 9 अगस्त 2020 को सेठ गली में दोबारा से रुपये मांगे तो आरोपी हमलावर हो गए और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर परिवाद दर्ज किया गया। पीड़ित के बयान दर्ज करने को 3 सितंबर की तारीख लगाई गई है। घ्
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इसमें आरोप लगाया कि वह आर्टीफिशियल ज्वैलरी दुकानों पर देने का काम करता है। जुलाई 2019 तक राम प्रताप वर्मा को करीब तीन लाख रुपये की आर्टीफिशियल ज्वैलरी दी थी। सितंबर 2019 में आरोपियों ने पांच लाख रुपये उधार लिए थे।
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सभी रुपये छह माह में वापस करने को कहा था। छह माह बाद रुपये मांगे तो आरोपियों ने देने से इनकार कर दिया। 9 अगस्त 2020 को सेठ गली में दोबारा से रुपये मांगे तो आरोपी हमलावर हो गए और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर परिवाद दर्ज किया गया। पीड़ित के बयान दर्ज करने को 3 सितंबर की तारीख लगाई गई है। घ्