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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

Fri, 03 Nov 2023 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:04 AM IST
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Court acquitted three accused in deadly attack
फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। डीजीपी को पत्र भेजकर विवेचना में लापरवाही बरतने वाले विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के मोहल्ला शिवाजी नगर निवासी मोहम्मद शमीम ने मोहल्ला राजीव नगर निवासी विकास सक्सेना, पिता सत्यनारायण सक्सेना, शिवाजी नगर निवासी बबलू, मोहल्ला जवाहर नगर निवासी दीपक सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 8 मई 2013 को चाचा मुस्तकीम उर्फ पप्पू को इन लोगों ने गोली मार दी। आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। विवेचक ने जांच के बाद विकास सक्सेना, बबलू व दीपक सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार की कोर्ट में चल रही है।
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मुकदमे में गवाह कोर्ट में बयान से मुकर गए। गुरुवार को न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाह के अभाव में आरोपी विकास सक्सेना, बबलू व दीपक को दोषमुक्त कर दिया। सूबे के डीजीपी को कोर्ट ने पत्र भेजकर बताया कि विवेचक श्रीकांत यादव ने सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विवेचना में लापरवाही पर विवेचक श्रीकांत यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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