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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में दंपती को दस साल कैद
Sat, 15 Nov 2025 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 15 Nov 2025 12:35 AM IST
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फर्रुखाबाद। सात साल पहले दीवार आगे बढ़ाने को लेकर हुए विवाद में ग्रामीण रामकुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में सुनवाई कर रही एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दंपती रामबरन व उसकी पत्नी गुड्डी देवी को दोषी ठहराया।
दोनों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव कोलासोता हरपालपुर निवासी रामदेवी ने पति की मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 14 जून 2018 को पड़ोसी रामबरन उसकी तरफ दीवार बढ़ाकर बना रहा था। जब पति रामकुमार ने दीवार आगे बढ़ाने से मना किया तो रामबरन उसकी पत्नी गुड्डी देवी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। पिटाई से उसके पति रामकुमार बेहोश होकर गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
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पुलिस ने रामबरन उसकी पत्नी गुड्डी देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहीं एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषी ठहराया।
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दोनों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव कोलासोता हरपालपुर निवासी रामदेवी ने पति की मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि 14 जून 2018 को पड़ोसी रामबरन उसकी तरफ दीवार बढ़ाकर बना रहा था। जब पति रामकुमार ने दीवार आगे बढ़ाने से मना किया तो रामबरन उसकी पत्नी गुड्डी देवी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। पिटाई से उसके पति रामकुमार बेहोश होकर गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
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पुलिस ने रामबरन उसकी पत्नी गुड्डी देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहीं एडीजे प्रथम शैली रॉय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषी ठहराया।