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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में दंपती सहित पुत्र को पांच वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने दोषी दंपती व पुत्र को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 1.52 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर निवासी सुदामा देवी ने मोहल्ले के दर्शनलाल, पत्नी बसंती देवी, पुत्र रामरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 मार्च 2004 को पति किशनलाल पुत्री रमा के साथ महेंद्र कटियार के खेत में मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान मवेशी पड़ोसी दर्शनलाल के खेत में चले गए। इस पर दर्शनलाल गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दर्शनलाल, बसंती देवी व रामरूप ने लाठी-डंडों से किशनलाल व रमा को मारपीट कर घायल कर दिया।
इन लोगों ने किशनलाल के सिर पर खुरपी मार दी। इसके कारण उनकी हालत खराब हो गई। सूचना पर पहुंची पत्नी सुदामा देवी व परिजनों ने किशनलाल को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान किशनलाल की मौत हो गई। विवेचक ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी दर्शनलाल, बसंती देवी, रामरूप को दोषी करार किया था। शुक्रवार को दोषी दर्शनलाल, पत्नी बसंती देवी व पुत्र रामरूप को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 1.52 लाख रुपये अर्थदंड के रुप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर निवासी सुदामा देवी ने मोहल्ले के दर्शनलाल, पत्नी बसंती देवी, पुत्र रामरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 30 मार्च 2004 को पति किशनलाल पुत्री रमा के साथ महेंद्र कटियार के खेत में मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान मवेशी पड़ोसी दर्शनलाल के खेत में चले गए। इस पर दर्शनलाल गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दर्शनलाल, बसंती देवी व रामरूप ने लाठी-डंडों से किशनलाल व रमा को मारपीट कर घायल कर दिया।
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इन लोगों ने किशनलाल के सिर पर खुरपी मार दी। इसके कारण उनकी हालत खराब हो गई। सूचना पर पहुंची पत्नी सुदामा देवी व परिजनों ने किशनलाल को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान किशनलाल की मौत हो गई। विवेचक ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी दर्शनलाल, बसंती देवी, रामरूप को दोषी करार किया था। शुक्रवार को दोषी दर्शनलाल, पत्नी बसंती देवी व पुत्र रामरूप को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 1.52 लाख रुपये अर्थदंड के रुप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।