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छह आरोपी हत्या में दोषी करार

Tue, 26 Apr 2016 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद।
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद। Updated Tue, 26 Apr 2016 11:42 PM IST
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Convicted six accused in murder
लाोक अदालत

अपर जिला जज प्रथम भूपेंद्र सहाय ने कचहरी तारीख करने आ रहे युवक की रास्ते में गोली मारकर हत्या करने के मुकदमे में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध अभियुक्तों को 28 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

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शमसाबाद के गांव बेला सरायगजा निवासी हरिश्चंद्र का भाई कृष्ण कुमार 12 जनवरी 2004 को मुकदमे की तारीख करने  कचहरी आ रहा था। मुकदमेबाजी की रंजिश में गांव के बसंत कुमार, संत कुमार उर्फ संतू, गोवर्धन, अवधेश, दयाशंकर मिश्र और छोटेलाल उर्फ पिन्नी ने कृष्ण कुमार को रमापुर जसू चौराहे पर घेरकर गोली मार दी थी।
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इससे कृष्ण कुमार की मौत हो गई। मृतक के भाई हरिश्चंद्र ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्र ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इन्हें सजा सुनाए जाने के लिए 28 अप्रैल की तारीख लगाई गई है।

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