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Farrukhabad News: 25 वर्ष पुराने हत्याकांड में एक पर दोषसिद्ध

Thu, 15 Dec 2022 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Dec 2022 11:03 PM IST
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convicted of murder and conspiracy
फर्रुखाबाद। 25 वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या व साजिश के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी करार दिया है। आरोपी नेम कुमार दुबे उर्फ बिलैया सहित तीन की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। दोषी को 17 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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हरदोई के थाना पचदेवरा गांव बिल्सड़ निवासी गुड्डी देवी ने 12 नवंबर 1997 को शहर कोतवाली में कन्नौज के कोतवाली छिबरामऊ के गांव निगोह खास निवासी नेम कुमार दुबे उर्फ बिलैया, गंगानगर निवासी सुरेश चंद्र, अमृतपुर निवासी राजेंद्र पाठक, मोहल्ला कटरा बू अली निवासी नौशाद के खिलाफ साजिश के तहत हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया।
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इसमें आरोप लगाया कि 12 नवंबर को तिकोना चौकी निवासी कल्लू कोरी के यहां वह पति प्रमोद के साथ आई थी। कुछ देर ठहरने के बाद पति के साथ हरपालपुर चली गई। शाम को वहां से वापस आने पर लालगेट बस अड्डा पर बस से नीचे उतरे। वहां अमर बैटरी की दुकान पर बैठे सुरेश चंद्र व राजेंद्र पाठक ने पति प्रमोद को रोककर बैठा लिया।
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गुड्डी देवी घर चली गई। देर रात तक प्रमोद घर नहीं पहुंचे तो गुड्डी देवी तलाशते हुए बैटरी की दुकान पर पहुंची। वहां प्रमोद गोली लगने से लहूलुहान हालत में पड़े मिले। उनकी मौत हो चुकी थी। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान नेम कुमार उर्फ बिलैया, सुरेश चंद्र, राजेंद्र पाठक की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी नौशाद को साजिश के तहत हत्या में दोषी करार दिया है।
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