फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   chhapa mara

पांच खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Thu, 03 Jun 2021 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jun 2021 11:40 PM IST
विज्ञापन
chhapa mara
फर्रुखाबाद। खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को दुकानों पर अधिकारियों ने छापे मारे। कई दुकानदार शटर गिराकर भाग गए। खाद के कुल 32 नमूने लिए गए। पांच दुकानों के लाइसेंस निलंबत करने के साथ पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन

कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने दो टीमें गठित की थीं। सदर व अमृतपुर तहसील क्षेत्र में उपकृषि निदेशक राजकुमार ने एसडीएम के साथ दुकानों पर छापा मारा। उन्होंने 15 दुकानों से 11 नमूने लिए। एक दुकान पर अनियमितता मिलने पर लाइसेंस निलंबित किया। वहीं जिला कृषि अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कायमगंज तहसील क्षेत्र में गांव लुधइया स्थित पवन खाद एवं बीज भंडार पर जांच के दौरान बीज का लाइसेंस, खाद का स्टाक बोर्ड, बिल आदि नहीं दिखाए।
विज्ञापन

नवाबगंज में अचरा खलवारा स्थित मिश्रा बीज भंडार व किसान बीज भंडार पर पहुंचते ही दुकानदार भाग गया। जबकि बालाजी बीज भंडार पर बीज का लाइसेंस, बिल नहीं दिखाए गए। इस पर चारों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इसके अलावा अनियमितता मिलने पर अचरा रोड लुधइया स्थित निमित खाद व बीज भंडार, नवाबगंज में आर्या बीज भंडार, कृष्णा बीज भंडार, गुप्ता बीज भंडार व नंदनी बीज भंडार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला कृषि अधिकारी डॉ.राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 44 दुकानों पर छापा मारकर 32 नमूने लिए गए। कुल पांच लाइसेंस निलंबित करने के साथ पांच दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed