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Farrukhabad News: संपत्ति के लालच में छोटे भाई की पत्नी की हत्या में जेठ को उम्र कैद

Sun, 28 Sep 2025 04:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sun, 28 Sep 2025 04:18 AM IST
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Brother-in-law gets life imprisonment for killing younger brother's wife for property greed
फर्रुखाबाद। संपत्ति के लालच में छोटे भाई की विधवा पत्नी की 23 वर्ष पूर्व जेठ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वादी ने खुद को बचाने के लिए दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले में सुनवाई कर एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को दोषी जेठ आनंद कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साक्ष्य न मिलने पर दोषी के पुत्र व भाई को मुकदमे से बरी कर दिया।
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थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव सिरौली निवासी आनंद कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसके छोटे भाई आदेश की तीन साल पूर्व मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी। दो मई 2002 को आदेश की पत्नी अतुल गुप्ता अपने बच्चों के साथ मकान की छत पर सो रही थी। सामने दुकान के पास वह भी सो रहा था। रात करीब 11:45 पर दो फायर होने की आवाज हुई।
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छत से भाई के बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर जाकर देखा तो अतुल गुप्ता मरी पड़ी थी। जीने से दो लोग भागते हुए दिखाई दिए। अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की जांच में खुद वादी आनंद कुमार गुप्ता, उसका पुत्र विनय कुमार उर्फ शंकर और भाई योगेंद्र सिंह उर्फ आजाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस की पूछताछ में आनंद कुमार ने बताया था कि रोड के मकान के लालच में उसने हत्या की थी। विवेचक ने विवेचना पूरी कर आनंद कुमार गुप्ता, विनय कुमार व योगेंद्र के खिलाफ हत्या करने के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आनंद कुमार को दोषी ठहराया। दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 27 हजार रुपये बतौर जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। साक्ष्य के अभाव में भाई योगेन्द्र व पुत्र विनय कुमार को मुकदमे से बरी कर दिया।
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