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Farrukhabad News: गैंगस्टर में बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में मंजूर

Fri, 22 Mar 2024 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:39 AM IST
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Bail application of former general secretary of Bar Association in gangster case approved in High Court
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया की जमानत मंजूर कर ली गई है। वह 13 नवंबर से गबन के मुकदमे में शाहजहांपुर जेल में बंद है।
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फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने कैंट निवासी बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया(वर्तमान में शाहजहांपुर जेल में बंद), मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे(वर्तमान में जीआरपी इंस्पेक्टर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा में मथुरा जिला जेल में बंद), कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर पांचाल घाट निवासी शिव प्रताप उर्फ चीनू (वर्तमान में फतेहगढ़ जिला जेल में बंद) के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर संजीव पारिया की अगुवाई में यह लोग संगठित अपराध कर धन अर्जित कर रहे हैं। इन लोगों के भय के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं हैै। संजीव पारिया के परिजनों ने जमानत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से उनकी जमानत मंजूर कर ली गई।
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गुरुवार को जमानत के प्रपत्र दाखिल कर दिए है। उनको सत्यापन के लिए भेजा गया है। इस मुकदमे में शिव प्रताप चीनू की गैंगस्टर कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। (संवाद)
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