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Farrukhabad News: धोखाधड़ी व एससीएसटी के मुकदमे में बब्बन की जमानत खारिज
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फर्रुखाबाद। धोखाधड़ी व एससीएसटी के मुकदमे में माफिया अनुपम दुबे के ब्लाॅक प्रमुख भाई की जमानत विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगंज निवासी एकलव्य कुमार ने 17 मार्च को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता अनुपम दुबे, मोहम्मदाबाद ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, मोहल्ला दीवान मुबारिक निवासी इसरार अहमद, मोहल्ला कुचिया निवासी रामश्याम, मोहल्ला बजरिया निवासी राकेश कुमार, तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सत्य प्रकाश सचान, हरिओम रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने व जाति सूचक गालीगलौज करने का आरोप लगाया था।
माफिया अनुपम दुबे आगरा जेल में बंद है। इस मुकदमे में आरोपी बब्बन हरदोई जेल में निरुद्ध है। बब्बन के वकील की ओर से एससीएसटी कोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका पर वकीलों ने बहन की थी। सरकारी वकील की ओर से माफिया के भाई पर 14 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की दलील दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ब्लाॅक प्रमुख अमित दुबे उर्फ बब्बन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगंज निवासी एकलव्य कुमार ने 17 मार्च को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता अनुपम दुबे, मोहम्मदाबाद ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, मोहल्ला दीवान मुबारिक निवासी इसरार अहमद, मोहल्ला कुचिया निवासी रामश्याम, मोहल्ला बजरिया निवासी राकेश कुमार, तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सत्य प्रकाश सचान, हरिओम रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने व जाति सूचक गालीगलौज करने का आरोप लगाया था।
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माफिया अनुपम दुबे आगरा जेल में बंद है। इस मुकदमे में आरोपी बब्बन हरदोई जेल में निरुद्ध है। बब्बन के वकील की ओर से एससीएसटी कोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका पर वकीलों ने बहन की थी। सरकारी वकील की ओर से माफिया के भाई पर 14 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की दलील दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ब्लाॅक प्रमुख अमित दुबे उर्फ बब्बन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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