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Farrukhabad News: दूसरी महिला खड़ी कर बैनामा कराने में अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 27 Aug 2026 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:53 PM IST
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Anticipatory bail rejected in case involving the execution of a sale deed by substituting another woman.
फर्रुखाबाद। वास्तविक भूमि स्वामिनी जमुना देवी के रूप में दूसरी महिला को पेश कर जमीन का बैनामा कराने के आरोप में एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने धर्मेंद्र कुमार की अर्जी खारिज की। न्यायालय ने इस मामले को साधारण दीवानी विवाद न मानते हुए आरोपों को गंभीर प्रकृति का बताया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 29 जून 2021 को हुई थी। धर्मेंद्र ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक अज्ञात महिला को जमुना देवी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तहसील अमृतपुर में परिवादिनी ऊषा देवी के पक्ष में बैनामा कराया। यह बैनामा करीब 3.50 लाख रुपये में किया गया था। न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन में पाया कि वास्तविक भूमि स्वामिनी जमुना देवी को इस बैनामे की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। विवादित बैनामे 19 अप्रैल 2024 के आदेश से पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।
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उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया। धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ पांच अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी गंभीरता से लिया। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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