फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   An accused convicted in the murder of a young man

Farrukhabad News: युवक की हत्या में एक आरोपी पर दोष सिद्ध

Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:02 AM IST
विज्ञापन
An accused convicted in the murder of a young man
फर्रुखाबाद। बहन से बात करने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले भाई को गवाह साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है।
विज्ञापन

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दाउद खां भीकमपुरा निवासी किशनलाल ने मयंक शाक्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ भैयालाल एक युवती से बात करता था। मयंक को पता चला कि वह युवती उसकी बहन है। इस पर वह कृष्ण कुमार से रंजिश मानने लगा। 7 सितंबर 2020 को मयंक दरवाजे पर आया और कृष्ण कुमार से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर मयंक ने तमंचे से गोली मारकर कृष्ण कुमार की हत्या कर दी।
विज्ञापन

विवेचक ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर मयंक शाक्य को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेेय, संजीव कुमार ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed