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Farrukhabad News: युवक की हत्या में एक आरोपी पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। बहन से बात करने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले भाई को गवाह साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दाउद खां भीकमपुरा निवासी किशनलाल ने मयंक शाक्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ भैयालाल एक युवती से बात करता था। मयंक को पता चला कि वह युवती उसकी बहन है। इस पर वह कृष्ण कुमार से रंजिश मानने लगा। 7 सितंबर 2020 को मयंक दरवाजे पर आया और कृष्ण कुमार से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर मयंक ने तमंचे से गोली मारकर कृष्ण कुमार की हत्या कर दी।
विवेचक ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर मयंक शाक्य को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेेय, संजीव कुमार ने दलीलें दीं।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दाउद खां भीकमपुरा निवासी किशनलाल ने मयंक शाक्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ भैयालाल एक युवती से बात करता था। मयंक को पता चला कि वह युवती उसकी बहन है। इस पर वह कृष्ण कुमार से रंजिश मानने लगा। 7 सितंबर 2020 को मयंक दरवाजे पर आया और कृष्ण कुमार से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर मयंक ने तमंचे से गोली मारकर कृष्ण कुमार की हत्या कर दी।
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विवेचक ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर मयंक शाक्य को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए चार नवंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेेय, संजीव कुमार ने दलीलें दीं।
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