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Farrukhabad News: हत्या के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध, सजा के बिंदु पर सुनवाई 23 को

Wed, 18 Mar 2026 01:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:36 AM IST
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Accused found guilty in murder case, sentencing hearing on 23rd
फर्रुखाबाद। टकोरा मारकर घायल करने, उपचार के दौरान नीरज की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-02 के न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह वर्मा की अदालत ने आरोपी रामसरन को दोषी करार दिया। दोषी को सजा सुनाए जाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है।
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कोतवाली कायमगंज के प्रेमनगर निवासी आनंती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 31 मार्च 2023 को शाम पांच बजे उसे जेठ नीरज घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान गांव का रामसरन उनसे गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से टकोरा से सिर और सीने पर वार कर दिया। इससे उसके जेठ गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने, मारपीट, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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कुछ दिनों के बाद उपचार के दौरान जेठ नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोपी रामसरन के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या और गाली गलौज करने के मामले में दोषी करार दिया। आरोपी रामसरन इस समय जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।
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