फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Accused convicted of raping girl

Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में आरोपी पर दोषसिद्ध

Wed, 04 Oct 2023 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Oct 2023 12:01 AM IST
विज्ञापन
Accused convicted of raping girl
फर्रुखाबाद। बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने 45 दिन में सुनवाई पूरी कर गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। पांच अक्तूबर को दोषी को सजा सुनाने के लिए तिथि तय की है।
विज्ञापन

राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 28 जून को गांव के मल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 28 जून की रात को पड़ोसी की पुत्री की बरात आई थी। छह वर्ष की पुत्री भी बरात देखने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान बरसात होने लगी। मोहल्ले के सभी बच्चे आ गए लेकिन पुत्री नहीं आई। लगभग 11:30 बजे पुत्री मिली। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। पूछने पर पुत्री ने बताया कि मल्लू उसको कंधे पर लादकर सुनसान जगह ले गया और उसने वहां पर दुष्कर्म कर मारपीट की।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी मल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मुकदमे में 9 जुलाई को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार में 45 दिन में आरोपी मल्लू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी का सजा सुनाने के लिए पांच सितंबर की तारीख नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभिषेक सक्सेना, प्रदीप सिंह, विकास कटियार आदि लोग शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed