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तीन सगे भाइयों को चार-चार साल की कैद
Farrukhabad
Updated Sun, 08 Dec 2013 05:44 AM IST
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज पीएन श्रीवास्तव ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे के आरोपी सगे तीन भाइयों को दोषी करार दिया। चार-चार साल की सजा सुनाई गई। छह-छह हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी हरिनाथ सिंह के घर के पास ग्राम समाज की खाली जमीन को लेकर 9 अक्तूबर 2002 को गांव के ही फूलसिंह से विवाद हो गया था। फूल सिंह अपने भाइयों के साथ हरिनाथ सिंह की पत्नी रामवती की फावड़े और डंडाें से पिटाई कर दी। घायल के पति हरिनाथ सिंह ने फूल सिंह इनके भाई मोहर पाल व समर पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश राजपूत ने दलीलें पेश की। सुनवाई होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी तीनों भाइयों को दोषी करार दिया। सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना राशि वसूल होने पर 50 प्रतिशत रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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