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बालक के अपहरण में दस साल की कैद
Farrukhabad
Updated Sat, 12 Oct 2013 05:40 AM IST
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज एमपी सिंह ने बालक अपहरण कांड के मुकदमे में एक अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। दूसरे आरोपी पर आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया।
शमसाबाद थाने के गांव मिलकिया दलेलगंज निवासी बृजेश कुमार का पुत्र आनंद (7) अवंतीवाई प्राथमिक विद्यालय दलेलगंज में कक्षा एक में पढ़ता है। वह 11 नवंबर 2009 को स्कूल पढ़ने गया था। छुट्टी होने पर घर वापस लौटते समय शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाने के गांव गढ़ी औरंगाबाद निवासी रिश्तेदार बल्लू ने उसका अपहरण कर लिया। पिता ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर आरोपी को दिल्ली में पकड़ा। आरोपी बल्लू के पास से अपह्त बालक बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद बल्लू और अमृतपुर के गांव अमइयापुर निवासी भूरा उर्फ जयचंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश कुमार, शिशुपाल यादव ने दलीलें पेश कीं। अपर जिला जज ने आरोपी बल्लू को बालक के अपहरण में सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना धनराशि वसूल होने पर उसमें से तीन हजार रुपये बृजेश कुमार को दिए जाने का आदेश दिया है। आरोपी भूरा उर्फ जयचंद्र को आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया।
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शमसाबाद थाने के गांव मिलकिया दलेलगंज निवासी बृजेश कुमार का पुत्र आनंद (7) अवंतीवाई प्राथमिक विद्यालय दलेलगंज में कक्षा एक में पढ़ता है। वह 11 नवंबर 2009 को स्कूल पढ़ने गया था। छुट्टी होने पर घर वापस लौटते समय शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाने के गांव गढ़ी औरंगाबाद निवासी रिश्तेदार बल्लू ने उसका अपहरण कर लिया। पिता ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर आरोपी को दिल्ली में पकड़ा। आरोपी बल्लू के पास से अपह्त बालक बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद बल्लू और अमृतपुर के गांव अमइयापुर निवासी भूरा उर्फ जयचंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश कुमार, शिशुपाल यादव ने दलीलें पेश कीं। अपर जिला जज ने आरोपी बल्लू को बालक के अपहरण में सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना धनराशि वसूल होने पर उसमें से तीन हजार रुपये बृजेश कुमार को दिए जाने का आदेश दिया है। आरोपी भूरा उर्फ जयचंद्र को आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया।
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