फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   802 cases of national public court deal

राष्ट्रीय लोक अदालत में 802 मुकदमे निपटे

Sat, 11 Apr 2015 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद Updated Sat, 11 Apr 2015 11:43 PM IST
विज्ञापन
802 cases of national public court deal
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित तृतीय मासिक
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत में 802 मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इन मुकदमों के निस्तारण से 1283 लोग लाभान्वित हुए हैं।
जिला जज राजन चौधरी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालय परिसरों में तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक

अदालत का आयोजन हुआ। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के दो वादों का निस्तारण हुआ। 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया। भरण पोषण के 8 मामले 2.80 लाख रुपये में समझौते पर निपटाए गए। वैवाहिक के 17 मामले 11.05 लाख रुपये में समझौते पर निपटे। पारिवारिक वसूली के 20 मामलों का निस्तारण हुआ। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के चार मामलों

का 14,77,126 रुपये मूल्यांकन पत्र जारी किया गया। दीवानी के 13 वाद 859620 रुपये में निस्तारित किए गए। लघु फौजदारी के 696 रुपयों का निस्तारण किया गया। 108545 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया। धारा 107/116 के 20 मामलों का सुलह संधि पर निस्तारण किया गया। बैंक वसूली के दो मामले 124000 रुपये में और बिजली अधिनियम के छह मामले

67000 रुपये में निपटाए गए। तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में 802 मुकदमों का निस्तारण किया गया है।
इस दौरान एमपी चौधरी, मोहम्मद मतीन खां, भैरव लाल, मित्रपाल सिंह, शिवसिंह यादव, जगदीश, अजय कुमार त्रिपाठी, आलोक पांडेय, राधेश्याम यादव, प्रवीण कुमार पांडेय, मोहम्मद रफी, ओमवीर सिंह, राहुल आनंद, रेनू सिंह, नीलान्जना, शिखारानी, कमलकांत गुप्ता, देवेन्द्र सिंह फौजदार, चंद्रभाल दीक्षित, कोर्ट मैनेजर मोहम्मद आरिफ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed