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मिलावटखोरी में 17 व्यापारियों पर 6.50 लाख जुर्माना

Tue, 06 Sep 2022 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 12:21 AM IST
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6.50 lakh fine on 17 traders for adulteration
फर्रुखाबाद। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने में एडीएम ने 17 व्यापारियों पर 6.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। प्रयोगशाला में नमूने फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
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अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने सुनवाई के बाद व्यापारियों को जुर्माना लगाकर दंडित किया। उन्होंने जनपद शाहजहांपुर थाना जलालाबाद क्षेत्र के गांव समैचीपुर निवासी अनिल कुमार , शहर के मोहल्ला गंगानगर कालोनी निवासी आनंद कुमार बाजपेई, मोहल्ला नवाब न्यामत खां निवासी लालाराम शाक्य व खुदागंज निवासी संदीप कुमार पर जुर्माना लगाया है।
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बिना पंजीकरण व्यापार करने में कायमगंज के गांव ललई निवासी अब्दुल कयूम समेत कंपिल थाना क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी धनवीर, गांव याकूतगंज निवासी इरमानुद्दीन, नवाबगंज क्षेत्र के गांव मिल्क मौज मुल्ला निवासी ईश्वर दयाल पर जुर्माना लगाया। नवाबगंज कस्बा बाजार निवासी सिंटू, राजेपुर क्षेत्र के गांव खगटौरा निवासी प्रदीप कुमार, शहर के मोहल्ला नाला फिदाई खां निवासी मो. रियाज, नवाबगंज अस्पताल रोड निवासी नवनीत सिंह, श्यामल के बंगाली स्वीट्स पर जुर्माना सुनाया है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव पचपुखरा निवासी सुनील राठौर, फतेहगढ़ के मोहल्ला नगला दीना निवासी नीरज चतुर्वेदी के भोलेपुर स्थित बजरंग स्वीट्स, कमालगंज के गांव महावीर नगला निवासी विनय कुमार की रजीपुर स्थित दुकान पर जुर्माना लगाया है। राजेपुर निवासी मुनेश्वर दयाल पर बिना पंजीकरण व्यापार करने में 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि यह नमूने 2020 से मार्च 2022 तक लिए गए थे।
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