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हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास
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हत्या के मुकदमे में फरार दोष सिद्ध अभियुक्त को पुलिस ने गैर जमानती वारंट पर पकड़ कर अदालत में पेश किया। अपर जिला जज प्रथम रवींद्रनाथ दुबे ने अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आजीवन कारावास की सजा भुगतने को जेल भेज दिया है। इस मुकदमे में चार अभियुक्त पहले से जेल में सजा काट रहे है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव गूजरपुर निवासी बालजीत व इसके पुत्र रामसिंह की 18 मई 2000 को खेत में दिनदहाड़े पुरानी रंजिश में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बालजीत के पुत्र बालकराम ने गांव के बनवारी, शिवसिंह, वीरेंद्र, गांव रौकरी निवासी अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह व शाहजहांपुर जिले के मुन्नीखेडा गांव निवासी लज्जाराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने 29 मार्च 2019 को आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह, बनवारी, शिव सिंह, वीरेंद्र व लज्जाराम को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था।
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अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने के बाद बनवारी, शिव सिंह, वीरेंद्र व लज्जाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फरार आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
पुलिस ने दोष सिद्ध अभियुक्त को वारंट पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर को अभिरक्षा में लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा भुगतने को जेल भेज दिया।
वारंट पर पकड़ा गया हत्या का दोषी, उम्रकैद
चार दोषियों को पहले ही काट रहे आजीवन कारावास की सजा,
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव गूजरपुर निवासी बालजीत व इसके पुत्र रामसिंह की 18 मई 2000 को खेत में दिनदहाड़े पुरानी रंजिश में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बालजीत के पुत्र बालकराम ने गांव के बनवारी, शिवसिंह, वीरेंद्र, गांव रौकरी निवासी अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह व शाहजहांपुर जिले के मुन्नीखेडा गांव निवासी लज्जाराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने 29 मार्च 2019 को आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह, बनवारी, शिव सिंह, वीरेंद्र व लज्जाराम को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था।
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अनार सिंह उर्फ नाहर सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने के बाद बनवारी, शिव सिंह, वीरेंद्र व लज्जाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फरार आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
पुलिस ने दोष सिद्ध अभियुक्त को वारंट पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी अनार सिंह उर्फ नाहर को अभिरक्षा में लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा भुगतने को जेल भेज दिया।
वारंट पर पकड़ा गया हत्या का दोषी, उम्रकैद
चार दोषियों को पहले ही काट रहे आजीवन कारावास की सजा,