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बालक से कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने छह वर्षीय बालक से कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र निवासी छह वर्षीय बालक 28 सितंबर 2020 को मोहल्ले से कुछ दूर स्थित एक धार्मिक पर रात नौ बजे गया था। यहां से बालक को मोहल्ला बीबीगंज मेहरवान निवासी प्रवीन शाक्य रुपये देने का लालच देकर बुलाकर एंकात में ले गया और कुकर्म किया। बालक रोता हुआ घर पहुंचा और परिजनों को घटना बताई। मां ने आरोपी के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचक ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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जुर्माना की धनराशि वसूल होने पर 50 प्रतिशत पीड़ित को भुगतान की जाएगी। पीड़ित को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने और पुनर्वास के लिए सरकार की योजना का लाभ दिलाने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा है। प्राधिकरण सचिव धनराशि निर्धारित कर जिलाधिकारी को भेजेंगेे।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र निवासी छह वर्षीय बालक 28 सितंबर 2020 को मोहल्ले से कुछ दूर स्थित एक धार्मिक पर रात नौ बजे गया था। यहां से बालक को मोहल्ला बीबीगंज मेहरवान निवासी प्रवीन शाक्य रुपये देने का लालच देकर बुलाकर एंकात में ले गया और कुकर्म किया। बालक रोता हुआ घर पहुंचा और परिजनों को घटना बताई। मां ने आरोपी के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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जुर्माना की धनराशि वसूल होने पर 50 प्रतिशत पीड़ित को भुगतान की जाएगी। पीड़ित को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने और पुनर्वास के लिए सरकार की योजना का लाभ दिलाने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा है। प्राधिकरण सचिव धनराशि निर्धारित कर जिलाधिकारी को भेजेंगेे।