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दहेज हत्या में पति, जेठ और सास को दस साल की सजा
Updated Tue, 10 Jul 2018 11:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या के मुकदमे में पति, जेठ और सास को दस-दस साल की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के मोहल्ला पन्नी निवासी अदरून ने पुत्र अलीमा की शादी शहर कोतवाली के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद खां निवासी जावेद के साथ दो जनवरी 2011 को की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन दो लाख रुपयों की अतिरिक्त मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर दो जुलाई 2014 को आग लगाकर अलीमा की हत्या कर दी थी। पिता ने पति जावेद, जेठ परवेज और सास अनवरी बेगम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या के मुकदमे में पति, जेठ और सास को दस-दस साल की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के मोहल्ला पन्नी निवासी अदरून ने पुत्र अलीमा की शादी शहर कोतवाली के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद खां निवासी जावेद के साथ दो जनवरी 2011 को की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन दो लाख रुपयों की अतिरिक्त मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर दो जुलाई 2014 को आग लगाकर अलीमा की हत्या कर दी थी। पिता ने पति जावेद, जेठ परवेज और सास अनवरी बेगम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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