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Ayodhya News: बेफिक्र होकर घर बनवाएं, अब प्रशासन नहीं लेगा जमीन
Sat, 28 Jan 2023 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 28 Jan 2023 11:26 PM IST
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अयोध्या। नयाघाट से सहादतगंज तक बन रहे रामपथ के लिए जिन लोगों के भवन और दुकानें टूट रही हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। जितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उसके अतिरिक्त अब प्रशासन कोई निजी जमीन नहीं लेगा। केवल चौराहों पर ही सड़क का कर्व बनाने के लिए प्रशासन को निजी जमीन लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बाकी लोग अब निश्चिंत होकर अपने घर और दुकानें बनवा सकते हैं। रामपथ पर सहादतगंज से नयाघाट तक प्रशासन ने अलग-अलग स्थानों पर 20 मीटर, 30 मीटर और 41 मीटर चौड़ाई तक जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसी अनुसार लोग खुद अपने भवनों को तोड़ रहे हैं। इस रूट पर प्रशासन को 14 बस-वे बनवाने हैं। एक बस-वे के लिए 90 मीटर लंबाई और 05 मीटर गहराई की जमीन चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा निगम के ट्रांसफार्मर आदि स्थापित करने के लिए भी प्रशासन को अतिरिक्त भूमि की जरूरत है। इसलिए इस रूट पर आम जनमानस में यह संशय बना हुआ है कि प्रशासन अभी उनकी और जमीन अधिग्रहीत कर सकता है। इस डर से लोग अपने भवन तुड़वा तो रहे हैं, लेकिन उनका निर्माण नहीं करवा रहे। किंतु जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बस-वे और ट्रांसफार्मरों के लिए केवल सरकारी जमीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कम स्थान की उपलब्धता होने पर बस-वे को कुछ छोटा भी किया जा सकता है। पांच फीट से कम गहरी दुकानें नहीं चलेंगी
रामपथ पर दर्जनों ऐसी दुकानें बन गई हैं, जिनकी गहराई महज डेढ़ से तीन फीट तक है। ऐसे में एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि इतने कम स्थान पर दुकान संचालन की अनुमति हरगिज नहीं मिलेगी। या तो ये व्यापारी अपने पीछे के भवन स्वामी से बात करके अपनी दुकान की गहराई पांच फीट करवा लें, या फिर इस जमीन को छोड़ दें ताकि उन्हें अन्य स्थान पर दुकान उपलब्ध करा दी जाए।
रामपथ पर अब चौराहे के अलावा कहीं भी निजी भूमि नहीं ली जाएगी। नयाघाट से पोस्ट ऑफिस चौराहा सिविल लाइंस तक 20 मीटर से आगे हमें आवश्यकता नहीं है। केवल चौराहों पर अतिरिक्त जमीन के लिए पैमाइश करवाई जा रही है। बाकी सभी स्थानों पर लोग फसाड के अनुरूप अपने भवन का निर्माण करवा सकते हैं।
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- अमित कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन
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रामपथ पर दर्जनों ऐसी दुकानें बन गई हैं, जिनकी गहराई महज डेढ़ से तीन फीट तक है। ऐसे में एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि इतने कम स्थान पर दुकान संचालन की अनुमति हरगिज नहीं मिलेगी। या तो ये व्यापारी अपने पीछे के भवन स्वामी से बात करके अपनी दुकान की गहराई पांच फीट करवा लें, या फिर इस जमीन को छोड़ दें ताकि उन्हें अन्य स्थान पर दुकान उपलब्ध करा दी जाए।
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रामपथ पर अब चौराहे के अलावा कहीं भी निजी भूमि नहीं ली जाएगी। नयाघाट से पोस्ट ऑफिस चौराहा सिविल लाइंस तक 20 मीटर से आगे हमें आवश्यकता नहीं है। केवल चौराहों पर अतिरिक्त जमीन के लिए पैमाइश करवाई जा रही है। बाकी सभी स्थानों पर लोग फसाड के अनुरूप अपने भवन का निर्माण करवा सकते हैं।
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- अमित कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन