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हत्या के जुर्म में नौ लोग दोषी करार

Sat, 22 Oct 2016 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद Updated Sat, 22 Oct 2016 12:10 AM IST
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Nine people convicted for murder
जमीन की पैमाइश के बाद मेड़ बांधने के दौरान फैज मोहम्मद की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर  जेल भेज दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। फैसला अपर जिलाजज रूपचंद्र राम की कोर्ट से शुक्रवार को हुआ। मामला रौनाही थाने के कोला गांव का है।
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अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि घटना 15 अक्तूबर 2011 की है। इसी गांव के वादी लल्लू उर्फ लाल मोहम्मद अपनी बैनामे की जमीन की पैमाइश के लिए तहसील दिवस में अर्जी दे पैमाइश हेतु आदेश कराया था। आदेश के अनुपालन में तहसील कर्मी कानूनगो व दो लेखपाल मौके पर आए और निशानदेही करके 3 बजे चले गए।
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उसके बाद वादी व उसका भाई फैज मोहम्मद निशानदेही पर मेड़ बांध रहे थे। अभियुक्त हकीक अहमद उर्फ चुन्ने, शेरू, राशिद, शफीक, शानू, मान अहमद, फैजान उल्लाह, सोनी, मोनी व सलमा खेत पर पहुंचकर लाल मोहम्मद के सिर पर मारा वह गिर गए तो बचाने दौड़े उसके भाई फैज मोहम्मद मारते पीटते हुए अपने घर में खींच ले गए।
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वहां मूसर, चाकू, लाठी व सरिया से मारकर घायल कर दिया। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए जहां फैज की मौत हो गई। घटना के समय से राशिद फरार चल रहा है। अभियुक्त सद्दाम व फैजा को बाल अपराधी घोषित कर दिया गया है। बाकी नौ लोगों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अदालत ने जेल भेज दिया।
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