फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   ब्लास्ट केस में आरोपियों की अर्जी खारिज

ब्लास्ट केस में आरोपियों की अर्जी खारिज

Tue, 24 Oct 2017 10:02 PM IST
Updated Tue, 24 Oct 2017 10:02 PM IST
विज्ञापन
ब्लास्ट केस में आरोपियों की अर्जी खारिज
फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आरोपियों के मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी। अब मुल्जिमों का बयान दर्ज करने के लिए अगली पेशी 31 अक्टूबर नियत की गई है।
विज्ञापन


एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र व अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पेशी थी। कोर्ट में पिछली पेशी पर आरोपियों ने मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने के लिए अर्जी दी थी।
विज्ञापन


इसमें कहा गया था कि मुकदमा किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि यहां उन्हें बार एसोसिएशन के दबाव में न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इस पर दोनों पक्षों की बहस भी हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंगलवार को मंडल कारागार में लगी विशेष अदालत में न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने वह अर्जी खारिज कर दी। तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर मंडल कारागार में लगी अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को फिर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed