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ब्लास्ट केस में आरोपियों की अर्जी खारिज
Updated Tue, 24 Oct 2017 10:02 PM IST
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फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आरोपियों के मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी। अब मुल्जिमों का बयान दर्ज करने के लिए अगली पेशी 31 अक्टूबर नियत की गई है।
एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र व अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पेशी थी। कोर्ट में पिछली पेशी पर आरोपियों ने मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने के लिए अर्जी दी थी।
इसमें कहा गया था कि मुकदमा किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि यहां उन्हें बार एसोसिएशन के दबाव में न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इस पर दोनों पक्षों की बहस भी हुई थी।
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मंगलवार को मंडल कारागार में लगी विशेष अदालत में न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने वह अर्जी खारिज कर दी। तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर मंडल कारागार में लगी अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को फिर जेल भेज दिया गया।
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एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र व अधिवक्ता केके पांडेय ने बताया कि कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को पेशी थी। कोर्ट में पिछली पेशी पर आरोपियों ने मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करने के लिए अर्जी दी थी।
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इसमें कहा गया था कि मुकदमा किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि यहां उन्हें बार एसोसिएशन के दबाव में न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इस पर दोनों पक्षों की बहस भी हुई थी।
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मंगलवार को मंडल कारागार में लगी विशेष अदालत में न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने वह अर्जी खारिज कर दी। तीनों आरोपियों सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर मंडल कारागार में लगी अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को फिर जेल भेज दिया गया।