फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   प्रेमिका की हत्या में प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन कारावास

प्रेमिका की हत्या में प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन कारावास

Thu, 14 Jun 2018 11:16 PM IST
Updated Thu, 14 Jun 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
प्रेमिका की हत्या में प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन कारावास
दो हत्यारों को आजीवन कारावास
विज्ञापन

फैजाबाद। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका की हत्या कर देने के एक मामले में प्रेमी व उसके मित्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 17 हजार का जुर्माना भी किया गया है। ये फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाया। एडीबीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 14 मार्च 2015 की है। कोटसराय निवासी सूरज की पत्नी कुमारा के रणजीत निवासी पिलखावां से विवाह से पूर्व ही संबंध थे। 14 मार्च को रणजीत अपने दोस्त देवा निवासी तहसीनपुर थाना रौनाही बाइक पर कुमारा को बैठाकर अपने साथ ले गए। रास्ते में कोटसराय निवासी पलटू व रामलोटन मिले। उनके पूछने पर कुमारा ने बताया कि वह अपने बहन के घर जा रही है। दूसरे दिन कुमारा का शव गांव सलोनिया के पास से मिला। इसकी सूचना मिलने पर रौनाही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं, पुलिस ने मृतका के पति सूरज की तहरीर पर रणजीत व देवा के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छुपाने का केस दर्ज किया था। मामले में दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मुलजिमों को जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed