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दहेज हत्या में पति व ससुर को दस-दस साल की कैद
Updated Sat, 25 Nov 2017 10:46 PM IST
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फैजाबाद। दहेज न देने पर विवाहिता की हत्या कर लाश नदी में फेंकने के मामले में कोर्ट ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जगदीश प्रसाद निवासी किलौनी थाना इनायतनगर ने पुत्री अनीता की शादी इसी थाना क्षेत्र के हरिनाथ पुर निवासी श्याम कुमार के साथ की थी।
शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करने लगे। मांग न पूरी होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। चार सितंबर 2016 को उसे मारपीटकर घर से भगा दिए।
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इसकी गुमशुदगी अनीता के पिता ने लिखाई थी। छह सितंबर 2016 को अनीता की लाश शारदा सहायक नहर में बल्दीराय के पास मिझूटी पुल के पास पाई गई थी।
इसकी रिपोर्ट बल्दीराय थाने में दर्ज हुई। विवेचना इनायतनगर पुलिस ने कर पति श्याम कुमार व ससुर बलिराज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।
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प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जगदीश प्रसाद निवासी किलौनी थाना इनायतनगर ने पुत्री अनीता की शादी इसी थाना क्षेत्र के हरिनाथ पुर निवासी श्याम कुमार के साथ की थी।
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शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करने लगे। मांग न पूरी होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। चार सितंबर 2016 को उसे मारपीटकर घर से भगा दिए।
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इसकी गुमशुदगी अनीता के पिता ने लिखाई थी। छह सितंबर 2016 को अनीता की लाश शारदा सहायक नहर में बल्दीराय के पास मिझूटी पुल के पास पाई गई थी।
इसकी रिपोर्ट बल्दीराय थाने में दर्ज हुई। विवेचना इनायतनगर पुलिस ने कर पति श्याम कुमार व ससुर बलिराज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।