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दहेज हत्या व धोखाधड़ी में दो की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 01 Jan 2018 11:34 PM IST
Updated Mon, 01 Jan 2018 11:34 PM IST
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दहेज हत्या व धोखाधड़ी में दो की जमानत अर्जी खारिज
दहेज हत्या व धोखाधड़ी में दो की जमानत अर्जी खारिज
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फैजाबाद। दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या कर देने व पांच बीघा दूसरे की जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करवा लेने के मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज हो गईं। यह आदेश जिलाजज चंद्रहासराम की अदालत से सोमवार को हुआ।
डीजीसी क्रिमिनल अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि गोंडा जिले के परसपुर निवासी विश्वनाथ ने अपनी पुत्री रंजना की शादी रौनाही थाने के धौरहरा गांव के आशुतोष सिंह के साथ 16 अप्रैल 2016 को की थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले उससे दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करते रहे। 02 सितंबर को विवाहिता को मारापीटा और केरोसिन डालकर जला दिया। इसकी रिपोर्ट पति, ससुर रवि कुमार सिंह, जेठानी रिंको सिंह व ननद हेमा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी ससुर की अर्जी खारिज कर दी।
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धोखाधड़ी के मामले में आवास विकास कॉलोनी अमानीगंज निवासी ओमकार जायसवाल ने रिपोर्ट लिखाई थी। आरोप था कि उसके पिता ने शहर के तेली टोला निवासी सरला देवी से पांच बीघा जमीन तहसील सदर के गौरापट्टी गांव में खरीदी थी। इस जमीन को 27 मार्च 2015 को आनंद कुमार मोटवानी निवासी रामनगर व भरत कुमार निवासी दालमंडी थाना कोतवाली नगर ने किसी दूसरे का फर्जी परिचयपत्र व फोटो लगाकर अपने नाम बैनामा करवा लिया। इसके अन्य आरोपी विजय निषाद, अर्जुन, राधेश्याम को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। सोमवार को प्रभात कुमार पांडेय उर्फ शोले निवासी मातगैंड़ बेगमपुरा अयोध्या की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
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