फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   साहब! भाई के सामने ही जिगर के टुकड़े को पटककर मार डाला

साहब! भाई के सामने ही जिगर के टुकड़े को पटककर मार डाला

Thu, 08 Mar 2018 01:16 AM IST
Updated Thu, 08 Mar 2018 01:16 AM IST
विज्ञापन
साहब! भाई के सामने ही जिगर के टुकड़े को पटककर मार डाला
साहब! भाई के सामने ही जिगर के टुकड़े को पटककर मार डाला
विज्ञापन

फैजाबाद। छह साल की मासूम को पटककर मार डालने काजुर्म साबित होने पर कोर्ट ने अधेड़ को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। यह आदेश अपर जिला जज मोहम्मद अली की कोर्ट से बुधवार को हुआ।
पति को ता उम्र सलाखों के पीछे भेजने में सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाली उसकी पत्नी की गवाही ही मुख्य आधार बनी। कोर्ट में पत्नी ने कहा कि साहब! मेरे भाई के सामने ही शराबी पति ने मेरे जिगर के टुकड़े अंतिमा को पटककर मार डाला। घटना को अंजाम इसलिए दिया कि उसका मेरी जेठानी से अवैध संबंध थे। मुझे रास्ते से हटाने में मासूम बाधा साबित हो रही थी।
विज्ञापन

एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि सुनीता वर्मा की शादी रौनाही थाने के सरायनामू निवासी मुकेश वर्मा के साथ घटना के आठ साल पहले हुई थी। शादी के बाद पता चला कि मुकेश का उसकी भाभी से अवैध संबंध है। दो साल बाद सुनीता के एक पुत्री अंकिता हुई। इसके बाद से ही मुकेश ने पत्नी और पुत्री को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। शराब के नशे में 18 अगस्त 2016 को अपनी पुत्री को पटक दिया। जिससे उसे काफी चोट आई। इसके तीन दिन बाद रात 10 बजे पुत्री को मुकेश ट्यूबवेल पर ले जाने लगा। पत्नी ने इसका विरोध किया लेकिन वह नहीं माना उसे लेकर गया और वहां उसकी जमीन पर पटककर हत्या कर दी। घर से ले जाते समय ही सुनीता ने अपने भाई को फोन के जरिए सूचना दी तो वह मौके पर पहुंच गया और मासूम की हत्या करते देखा। इसके बाद मासूम को लेकर घर पहुंचा। बेटी की हालत देख सुनीता उसे लेकर डॉक्टर के पास गई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुनवाई के दौरान सुनीता और उसके भाई की कोर्ट में गवाही हुई जिन्होंने घटना का समर्थन किया। इसके बाद कोर्ट ने मुकेश को हत्या का दोषी पाते हुए सजादी। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed