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सीओ व दरोगा को गिरफ्तार कर करें पेश
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2015 01:10 AM IST
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दोनो पुलिस कर्मी अदालत में चल विचाराधीन मुकदमे में समन तामील होने के बाद भी नहीं आए। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज रूपचंद्र राम की अदालत से हुआ है।
आदेश का तामील कराने के लिए इसकी प्रतियां जिले के एसएसपी को भी भेजी गई हैं। सरकार बनाम राजकुमार यादव थाना कोतवाली नगर का मुकदमा इस अदालत में विचाराधीन है।
इसमें सीओ शमशेर सिंह गवाह हैं। उन्हें अदालत से गवाही के लिए सम्मन भेजा गया। यह उन को तामील भी हुआ लेकिन वह अदालत में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए।
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तब अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 29 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
सरकार बनाम राजेंद्र यादव गैंगस्टर अधिनियम के मवई थाने के मुकदमे में दरोगा ध्रुव कुमार गवाह हैं। उन पर भी समन का तामील होने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने का आरोप है।
अब उनके खिलाफ भी अदालत से गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 27 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश किया है। दोनों मामलों में तामीला के लिए वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है।
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आदेश का तामील कराने के लिए इसकी प्रतियां जिले के एसएसपी को भी भेजी गई हैं। सरकार बनाम राजकुमार यादव थाना कोतवाली नगर का मुकदमा इस अदालत में विचाराधीन है।
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इसमें सीओ शमशेर सिंह गवाह हैं। उन्हें अदालत से गवाही के लिए सम्मन भेजा गया। यह उन को तामील भी हुआ लेकिन वह अदालत में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए।
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तब अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 29 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
सरकार बनाम राजेंद्र यादव गैंगस्टर अधिनियम के मवई थाने के मुकदमे में दरोगा ध्रुव कुमार गवाह हैं। उन पर भी समन का तामील होने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने का आरोप है।
अब उनके खिलाफ भी अदालत से गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 27 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश किया है। दोनों मामलों में तामीला के लिए वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है।