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Ayodhya News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 17 Dec 2023 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 17 Dec 2023 12:06 AM IST
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Bail application of accused of raping teenage girl rejected
अयोध्या। किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने व दुष्कर्म करने के आरोपी मोहम्मद माजिद के जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथम अभिषेक बागड़िया ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय व अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की निवासिनी की 16 वर्षीय पुत्री को 15 सितंबर 2023 को शाम चार बजे कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर लेकर चला गया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान किशोरी मिल गई, जिसने अपने बयान में आरोपी का नाम बताया व दुष्कर्म करने की बात कही। मुकदमे में दुष्कर्म व एससी एसटी व पाॅक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी मोहम्मद माजिद के अपराध को गंभीर प्रकृति का सामाजिक अपराध मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया।-संवाद
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