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मुन्ना बजरंगी के शूटर ने गैंगेस्टर एक्ट लगते ही कोर्ट में किया सरेंडर

Tue, 24 Jul 2018 11:24 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 24 Jul 2018 11:24 AM IST
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munna bajrangi shooter surrender in court
कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा अभिनव सिंह

बागपत जेल में मारे गए पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी के शूटर अभिनव सिंह ने सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गैंगेस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बीडी गौतम ने उसे 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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फैजाबाद के जिला पंचायत सदस्य के पति रामचंद्र को जान से मारने की धमकी व रंगदारी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी। सोमवार को अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने शूटर अभिनव सिंह को गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर करवा दिया।
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मुख्य मुकदमे में आरोपी शूटर पहले ही जेल जा चुका था और जमानत के बाद जेल से बाहर था, लेकिन नगर कोतवाली पुलिस के गैंगस्टर लगाने के बाद उसे गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। जमीन को लेकर जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी व जिला पंचायत सदस्य पति रामचंद्र से विवाद चल रहा था।
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रामचंद्र ने मुन्ना बजरंगी, अंबेडकर नगर के ब्लॉक प्रमुख अजय सिपाही व उनके शूटरों के खिलाफ कोतवाली नगर में जान से मारने की धमकी देने व रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रशासन ने अभिनव के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद गोरखपुर एसटीएफ व कोतवाली नगर पुलिस ने मुन्ना बजरंगी के दो शूटर धनेश यादव व अभिनव सिंह गिरफ्तार किया था।


मामले में अभिनव सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था, लेकिन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली। बताते चलें कि इस मुकदमे में मुन्ना बजरंगी भी आरोपी था और मुन्ना बजरंगी को दो बार कोर्ट ने तलब भी किया था, लेकिन मुन्ना बजरंगी की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। मुन्ना बजरंगी खुद पेशी पर नहीं आया।

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