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गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल की सजा
Updated Wed, 19 Sep 2018 12:07 AM IST
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गैर इरादतन हत्या में चार को 10 साल की सजा
फैजाबाद। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। फैसला अपर जिला जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ।
एडीजीसी सुभाष सिंह ने बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2011 की है। दिन में करीब 10 बजे वादिनी मेराजुन निवासी बछड़ा सुल्तानपुर के पति असलम को लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया गया।
इसी चोट के कारण जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इसकी रिपोर्ट पप्पू सोनी, राजू सोनी, सरवर उर्फ डब्लू, फैसल उर्फ लकी, रामप्रताप यादव उर्फ नन्हकन, सज्जा उल्ला खां उर्फ बन्ने के खिलाफ लिखाई गई थी।
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दौरान मुकदमा सरवर मर गए व फैसल के खिलाफ विवेचना के बाद चार्जशीट नहीं भेजी गई। सुनवाई के बाद अन्य आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा दी।
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फैजाबाद। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। फैसला अपर जिला जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ।
एडीजीसी सुभाष सिंह ने बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2011 की है। दिन में करीब 10 बजे वादिनी मेराजुन निवासी बछड़ा सुल्तानपुर के पति असलम को लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया गया।
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इसी चोट के कारण जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इसकी रिपोर्ट पप्पू सोनी, राजू सोनी, सरवर उर्फ डब्लू, फैसल उर्फ लकी, रामप्रताप यादव उर्फ नन्हकन, सज्जा उल्ला खां उर्फ बन्ने के खिलाफ लिखाई गई थी।
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दौरान मुकदमा सरवर मर गए व फैसल के खिलाफ विवेचना के बाद चार्जशीट नहीं भेजी गई। सुनवाई के बाद अन्य आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा दी।