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सड़कों पर किया अतिक्रमण तो 133 में होगी कार्रवाई
Updated Sat, 09 Dec 2017 10:18 PM IST
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गोसाईगंज। नगर के मुख्य मार्गों पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के बाद फिर स्थिति यथावत हो जाती है। इसे देखते हुए अब प्रशासन ने नगर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर धारा 133 लगाने का निर्णय लिया है।
इसके तहत अगर कोई अतिक्रमण या प्रदूषण फैलाते पाया गया तो उसके खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलेगा। यहां प्रतिबंधात्मक धारा के उल्लंघन मामले में जुर्माना या थाने में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इसे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।
अब प्रशासन ने अतिक्रमण के मामले में सख्त रवैया अख्तियार करने का निर्णय लिया है। जिम्मेदार अधिकारियों को गोसाईगंज नगर के मुख्य सड़कों पर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
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एसडीएम मधुसूदन नागराजन हुलगी ने बताया कि धारा 133 में प्रदूषण फैलाने, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में केस चलता है।
अगर किसी के खिलाफ एक बार प्रकरण चला और वह दोबारा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसे सजा भी हो सकती है।
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इसके तहत अगर कोई अतिक्रमण या प्रदूषण फैलाते पाया गया तो उसके खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलेगा। यहां प्रतिबंधात्मक धारा के उल्लंघन मामले में जुर्माना या थाने में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इसे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।
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अब प्रशासन ने अतिक्रमण के मामले में सख्त रवैया अख्तियार करने का निर्णय लिया है। जिम्मेदार अधिकारियों को गोसाईगंज नगर के मुख्य सड़कों पर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
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एसडीएम मधुसूदन नागराजन हुलगी ने बताया कि धारा 133 में प्रदूषण फैलाने, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में केस चलता है।
अगर किसी के खिलाफ एक बार प्रकरण चला और वह दोबारा पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसे सजा भी हो सकती है।