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Etawah News: करोड़ों की जमीन के दो फर्जी अनुबंध बनाए
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इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग पर एक बीघा मुख्य भूमि हड़पने के लिए रची थी साजिश
पीड़ित वृद्ध ने कोर्ट में न्याय की लगाई गुहार, में नौ जालसाजों पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। थाना बसरेहर में जालसाजों ने वृद्ध की इटावा-फर्रुखाबाद सड़क पर स्थित एक बीघा बेशकीमती जमीन के दो फर्जी अनुबंध बनाकर उसको बेच दी। वृद्ध ने थाना पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नौ पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना बसरेहर अंतर्गत ग्राम लालपुरा निवासी पीड़ित सुरेंद्र सिंह (79) ने कोर्ट प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उन्होंने साल 1994 में मौजा अमृतपुर में इटावा-फर्रुखाबाद सड़क पर स्थित एक बीघा जमीन खरीदी थी, जिसके वे पूर्ण मालिक और काबिज हैं। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने उसी के पीछे की 8720 वर्ग फीट भूमि रामदयाल नामक व्यक्ति से खरीदी थी।
रामदयाल की मृत्यु के बाद उसके बेटों की नीयत खराब हो गई। पीड़ित का आरोप है कि मृतक रामदयाल के बेटों रतन सिंह, वीरेंद्र सिंह और बाबूलाल ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की जमीन में से 5400 वर्ग फीट का एक फर्जी अनुबंध फरवरी 2024 में अनिल कुमार के नाम कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने अक्टूबर 2025 में बसरेहर थाने में ऑनलाइन शिकायत दी।
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कार्रवाई के डर से आरोपियों ने नवंबर 2025 में वह अनुबंध निरस्त करा लिया और पीड़ित को आगे कार्रवाई न करने का झांसा दिया। पीड़ित सुरेंद्र सिंह को हाल ही में तहसील से पता चला कि आरोपियों ने फिर से धोखाधड़ी की और 26 नवंबर 2025 को एक ही दिन में दो नए फर्जी अनुबंध करा डाले। आरोपियों ने प्रार्थी के स्वामित्व वाली जमीन में से 2700 वर्ग फीट का एक फर्जी अनुबंध अनिल कुमार के नाम और दूसरा 2700 वर्ग फीट का फर्जी अनुबंध औरैया की रहने वाली संतोषी के नाम रजिस्ट्री दफ्तर में गवाहों की सांठगांठ से करा दिया।
पीड़ित ने आठ दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित वृद्ध ने सभी जगह से निराश होकर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश थाना बसरेहर पुलिस ने रतन सिंह, वीरेंद्र सिंह, बाबूलाल, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, विवेक कुमार, संतोषी, अरविंद कुमार और शिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की विवेचना एसआई अलख निरंजन को सौंपी गई है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है।
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पीड़ित वृद्ध ने कोर्ट में न्याय की लगाई गुहार, में नौ जालसाजों पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। थाना बसरेहर में जालसाजों ने वृद्ध की इटावा-फर्रुखाबाद सड़क पर स्थित एक बीघा बेशकीमती जमीन के दो फर्जी अनुबंध बनाकर उसको बेच दी। वृद्ध ने थाना पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नौ पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना बसरेहर अंतर्गत ग्राम लालपुरा निवासी पीड़ित सुरेंद्र सिंह (79) ने कोर्ट प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उन्होंने साल 1994 में मौजा अमृतपुर में इटावा-फर्रुखाबाद सड़क पर स्थित एक बीघा जमीन खरीदी थी, जिसके वे पूर्ण मालिक और काबिज हैं। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने उसी के पीछे की 8720 वर्ग फीट भूमि रामदयाल नामक व्यक्ति से खरीदी थी।
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रामदयाल की मृत्यु के बाद उसके बेटों की नीयत खराब हो गई। पीड़ित का आरोप है कि मृतक रामदयाल के बेटों रतन सिंह, वीरेंद्र सिंह और बाबूलाल ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की जमीन में से 5400 वर्ग फीट का एक फर्जी अनुबंध फरवरी 2024 में अनिल कुमार के नाम कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने अक्टूबर 2025 में बसरेहर थाने में ऑनलाइन शिकायत दी।
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कार्रवाई के डर से आरोपियों ने नवंबर 2025 में वह अनुबंध निरस्त करा लिया और पीड़ित को आगे कार्रवाई न करने का झांसा दिया। पीड़ित सुरेंद्र सिंह को हाल ही में तहसील से पता चला कि आरोपियों ने फिर से धोखाधड़ी की और 26 नवंबर 2025 को एक ही दिन में दो नए फर्जी अनुबंध करा डाले। आरोपियों ने प्रार्थी के स्वामित्व वाली जमीन में से 2700 वर्ग फीट का एक फर्जी अनुबंध अनिल कुमार के नाम और दूसरा 2700 वर्ग फीट का फर्जी अनुबंध औरैया की रहने वाली संतोषी के नाम रजिस्ट्री दफ्तर में गवाहों की सांठगांठ से करा दिया।
पीड़ित ने आठ दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजा था। इसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित वृद्ध ने सभी जगह से निराश होकर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश थाना बसरेहर पुलिस ने रतन सिंह, वीरेंद्र सिंह, बाबूलाल, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, विवेक कुमार, संतोषी, अरविंद कुमार और शिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की विवेचना एसआई अलख निरंजन को सौंपी गई है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है।