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Etawah News: बालक से कुकर्म में एक को बीस साल की सजा
Tue, 20 Jun 2023 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 20 Jun 2023 12:46 AM IST
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इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने 14 माह पुराने पांच साल के बालक से कुकर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर उसे बीस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल 2022 को बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पांच साल का बालक खेत पर काम कर रहे ताऊ को खाना खाने के लिए बुलाने गया था। काफी देर तक वह वापस नही लौटा तो परिवार के लोग उसे खोजने के लिए निकले तो वह मक्का के खेत के पास नाली में नग्नावस्था में पड़ा मिला। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ गांव के ही सूरज उर्फ शेर सिंह उर्फ सुज्जा ने गलत काम किया है।
बच्चे की हालत खराब होने पर उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने सूरज उर्फ शेर सिंह उर्फ सुज्जा के खिलाफ कुकर्म व पॉक्सो एक्ट व गाली गलौज करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सूरज के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल 2022 को बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पांच साल का बालक खेत पर काम कर रहे ताऊ को खाना खाने के लिए बुलाने गया था। काफी देर तक वह वापस नही लौटा तो परिवार के लोग उसे खोजने के लिए निकले तो वह मक्का के खेत के पास नाली में नग्नावस्था में पड़ा मिला। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ गांव के ही सूरज उर्फ शेर सिंह उर्फ सुज्जा ने गलत काम किया है।
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बच्चे की हालत खराब होने पर उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने सूरज उर्फ शेर सिंह उर्फ सुज्जा के खिलाफ कुकर्म व पॉक्सो एक्ट व गाली गलौज करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सूरज के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।