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Etawah News: मामलों में तीन दोषियों को सजा, जुर्माना भी लगाया
Tue, 27 Oct 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 27 Oct 2026 12:22 AM IST
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इटावा। आपराधिक मामलों में सुनवाई के बाद सोमवार को तीन आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई। इनमें दो मामले अवैध शराब से जुड़े हैं, जबकि एक मामला आर्म्स एक्ट का है। तीनों मामलों में आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया।
फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में वर्ष 2023 में आबकारी अधिनियम के मुकदमे में आरोपी कल्लू उर्फ नृपेंद्र निवासी बसरेहर को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, इकदिल थाने में वर्ष 2016 में आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जितेंद्र निवासी सुनवारा थाना बढ़पुरा को एसीजेएम की अदालत ने एक माह के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इसी तरह बकेवर थाने में वर्ष 2024 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी अखिलेश कुशवाहा निवासी उझियानी को एसीजेएम की अदालत ने न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।(संवाद)
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फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में वर्ष 2023 में आबकारी अधिनियम के मुकदमे में आरोपी कल्लू उर्फ नृपेंद्र निवासी बसरेहर को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, इकदिल थाने में वर्ष 2016 में आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी जितेंद्र निवासी सुनवारा थाना बढ़पुरा को एसीजेएम की अदालत ने एक माह के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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इसी तरह बकेवर थाने में वर्ष 2024 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी अखिलेश कुशवाहा निवासी उझियानी को एसीजेएम की अदालत ने न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।(संवाद)
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